कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 : किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार दे रही कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 : किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार दे रही कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी, यहां करें आवेदन खेती-किसानी के काम को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सब किसान इन महंगे कृषि यंत्रों काे खरीद नहीं सकते हैं, खास कर छोटे और सीमांत किसान। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 के अंतर्गत आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन कृषि यंत्रों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में किसान लगभग आधी कीमत पर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ लेकर सस्ती दर पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

योजना के तहत किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे- रोटावेटर, थ्रेसर, रीपर, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ, कल्टीवेटर, बंडफार्मर आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसान को कृषि यंत्र की खरीद कृषि विभाग में पंजीकृत फार्म से करनी होगी तभी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने के बाद विभागीय अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद किसान के जनआधार से जुड़े बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

कृषि यंत्र अनुदान योजना/ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की होगी आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड या जन आधार कार्ड
  • खेत की जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
  • जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र यानी आर.सी. की कॉपी (ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए अनिवार्य)
  • कृषि यंत्र का कोटेशन आदि।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए कहां करें आवेदन

यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो आप कृषि यंत्र अनुदान योजना/ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाकर सस्ती पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के किसान, राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर ई-मित्र (E-Mitra) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2024 है। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • आवदेन करने वाले का बैंक खाता, जनआधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी का पैसा इसी खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वाना आवश्यक हैं। आवेदन के दौरान प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
  • किसान को कृषि यंत्र की खरीद कृषि विभाग में पंजीकृत डीलर से ही करनी होगी, तभी अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
  • एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन साल की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा।
  • किसान को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा।
  • प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
  • एक जनआधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
  • कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम खेती की भूमि होना जरूरी है।
  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन यानी आर.सी. आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है।
  • किसान को कृषि यंत्रों की खरीद कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही करनी होगी।
  • सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद की स्वीकृति की जानकारी किसान को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।

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